उपभोक्ता फोरम ने सस्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को रुपये भुगतान करने का आदेश दिया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग जिला पीठ झाबुआ ने बीमा कंपनी को मरीज के उपचार खर्च मानसिक त्रास, परिवाद व्यय दिलाये जाने का
आदेश दिया
मुकेश कुमार तिवारी अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग जिला झाबुआ तथा श्री कृष्णसिह राठौर सदस्य जिला उपभोक्ता फोरम झाबुआ द्वारा प्रकरण क्रमांक
76/2022 यशवंत भंडारी पिता स्व. समीरमलजी भंडारी निवासी चन्द्रशेखर आजाद मार्ग निर्णय दिनांक 28.03.2024 के अनुसार परिवादी को 54,615-00रुपये उपचार व्यय की राशि मानसिक त्रास हेतु रुपये 3000-00एवं परिवाद व्यय के रुप मे 2000-00 कुल 59615-00 रुपये बीमा कंपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेन्स कंपनी नजरबाग पेलेस रोड रतलाम को आदेश दिनांक से 60 दिवस मे परिवादी यशवंत भंडारी को अदा करने का आदेश पारित किया गया ।
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परिवादी ने आर एन टी मल्टीस्पेशियालिटी हापिटल जयपुर मे अपनी बीमारी का इलाज भर्ती रहकर कराया था । बीमा कपंनी को राशि प्रदान करने के लिए परिवादी द्वारा मय दस्तावेजो के आवेदन राशि प्राप्त करने हेतु पेश किया था किन्तु बीमा कंपनी ने परिवादी का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया कि हास्पटिल ब्लेक लिस्टेड होने के कारण चिकित्सा राशि नही दी जा
सकती है। परिवादी द्वारा अपनी परिवाद के समर्थन मे दस्तावेज पेश किये गये जिन दस्तावेजो के आधार पर न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी को राशि अदा करने
का निर्णय पारित किया । प्रकरण मे पैरवी अशोक कुमार रूनवाल अधिवक्ता
द्वारा की गई ।