झाबुआ
*केवल फेरीवालों को होगा खाद्य पंजीयन शुल्क माफ
है।
झाबुआ 19 अक्टूबर, 2024। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा सभी फेरीवाला (हॉकर श्रेणी) के विक्रेताओं को पंजीयन शुल्क शून्य कर दिया है। अर्थात ऐसे समस्त खाद्य विक्रेता जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते खाद्य पदार्थों का व्यवसाय करते हैं (आमतौर पर पैदल चलने वाले या ठेले वाले) को पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा साथ ही पंजीयन आवेदन करने पर यह 5 वर्षों के लिए मान्य रहेगा । फेरी वालों के लिए नवीनीकरण की स्थिति में भी फीस माफ रहेगी। यह आदेश केवल फेरी वाले छोटे खाद्य कारोबारकर्ताओ के लिए मान्य है।
अत: ऐसे सभी फेरीवाले जो खाद्य पदार्थो का व्यवसाय करते है अपने निकटतम एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।