हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोपीयों को आजन्म कारावास अर्थदण्ड

सत्र न्यायालय, झाबुआ के अधिष्ठाता एवं प्रधान सत्र न्यायाधीश, श्रीमती विधि सक्सेना, द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक-04/2023 में दिनांक 06.04.2024 को पारित निर्णय अनुसार ग्राम कालाखूंट, आरक्षी केन्द्र, झाबुआ निवासी, हेमराज पिता तोलिया बबेरिया तथा बदिया पिता झीतरा डामोर, विजय परमार पिता रामुभाई परमार, निवासी लिमडाबरा पटेल फलिया की मारपीट कर हत्या व साक्ष्य छुपाने के आरोप में दोषी करार देते हुए धारा-302 भा.दं.सं. के अधीन अभियुक्तगण को आजन्म कारावास व 10,000-10,000 रूपये अर्थदण्ड
तथा धारा-201 भा.दं.सं. के अधीन अपराध के लिये 7-7 वर्ष सश्रम कारावास व 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि नरेश पिता पारू परमार,
निवासी ग्राम लीमडाबरा पटेल फलिया थाना कतवारा जिला दाहोद ने रिपोर्ट लेख करवाई कि दिनांक 20.09.2022 को मैं व मेरा भतिजा विजय कुमार पिता रामुभाई परमार निवासी लीमडाबरा का मेरी मोटर सायकल से पिटोल बाजार आये थे बाजार करने के बाद वापस अपने गांव लीमडाबरा रोड पर तितरिया के घर के सामने पहुंचे की सामने से एक मोटर सायकिल वाला आया उसकी मोटर साकल के पीछे एक आदमी बैठा था उसकी मोटर सायकल से हमारी मोटर सायकल टकरा गई। वह दोनों हमको गाली गलोज कर मारने दौड़े, विजय ने मोटर सायकल खडी करी हम दोनों डर गये कि यह दोनो हमे मारेगे हम दोनों वहां से भागे मैं लीमडाबरा तरफ भागा व विजय खेत में भागा मैने भागते हुए पीछे
मुड़कर देखा तो वह दोनो आरोपीयों ने विजय को पकड़ लिया था मेरे मोबाईल पर मेरे पिताजी का फोन आया तो मैंने उनको बताया की हमारी मोटर सायकल का एक्सीडेंट हो गया है। मैं व विजय मोटरसाकल छोड़ कर अलग-अलग भागे है। विजय खेत तरफ भागा
जिसे उन दोनों ने पकड़ लिया, फिर मेरे पिता पारूभाई, काका रतनभाई, आदि लोग लीमडाबरा से कालाखूट तरफ आये गुजरात सीमा पर मिले उनको घटना की बात बताई हम सभी ने जिस जगह पर मोटर सायकल का एक्सीडेंट रमेश पिता कचरिया निवासी कालाखूंट व उसकी पत्नी रेशम से पूछने पर रमेश व उसकी पत्नि ने बताया कि विजय कुमार की मोटर सायकल का एक्सीडेंट मेरे गांव के हेमराज भुहा व बदिया डामोर कि
मोटर सायकल से हुआ था एक्सीडेंट होने से विवाद होने पर मेने बताया कि मैं भाग गया था व एक लड़का विजय भागने लगा तो उसे हेमराज व बदिया ने पकड़ लिया व लात घुसे व पैर के घुटने से मारपीट की व मारपीट करते हुए तितरिया के कुएं तरफ ले गये व हेमराज व बदिया ने विजय कुमार के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर घटना को छिपाने के लिये लाश को तितरिया के कुंए में फेंक दिया। दिनांक 22.09.2022 को विजय कुमार की लाश तितरिया निवासी कालाखूट के कुए में मिली । मर्ग कायम कर जाँच किये जाने पर अपराध क – 1099 / 2022 धारा 302, 201 भारतीय दण्ड विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संहिता का पंजीबद्ध कर विश्वसनीय व प्रमाणिक माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की साक्ष्य को मानकर आरोपीयों को अपराध मे दोषी पाते हुए दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन, मानसिंह भूरिया, लोक अभियोजक द्वारा किया गया तथा प्रकारण की विवेचना उपनिरीक्षक, श्री रमेश कोली, द्वारा की गई।