कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा एक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया*

पुलिस उपायुक्त जोन-02 नगरीय इंदौर की ओर से पुलिस थाना लसूडिया जोन 02 नगरीय इन्दौर क्षेत्रान्तर्गत 17 दिसम्बर 2023 को घटनास्थल लक्ष्मी पेट्रोल पम्प देवास नाका इन्दौर पर आरोपी आशुतोष मल्होत्रा पिता श्री हरजेन्द्रपाल मल्होत्रा उम्र 38 साल निवासी, म.नं. 02 बसन्त कालोनी झाबुआ, थाना कोतवाली झाबुआ, तहसील व जिला झाबुआ द्वारा अपनी लायसेंसी 45 बोर पिस्टल से फरियादी पर गोली चला दी जिस पर से अपराध क्रमांक 1713/2023 धारा 307, 294 भा.द.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपी आशुतोष मल्होत्रा पिता श्री हरजेन्द्रपाल मल्होत्रा निवासी म.नं. 02 बसंत कॉलोनी झाबुआ, तहसील व जिला झाबुआ का शस्त्र लायसेंस क्रमांक 86/DMJ/2023 को निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ था।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना द्वारा पुलिस उपायुक्त जोन-2 नगरीय इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आरोपी आशुतोष मल्होत्रा पिता श्री हरजेन्द्रपाल मल्होत्रा उम्र 38 साल निवासी म.न. 02 बसन्त कालोनी झाबुआ, थाना कोतवाली झाबुआ, तहसील व जिला झाबुआ को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस क्रमांक 86/DMJ/2023 को आयुध अधिनियम 1959 की धारा-17 (3) में निहित प्रावधानों के तहत् तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता हैं।
क्रमांक 67/1266