जिला जनसंपर्क कार्यालय झाबुआ (म. प्र.)समाचार
झाबुआ 20 नवम्बर, 2024। 14 दिसंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत राजीनामे और सुलह समझौते से होगा प्रकरणों का निराकरण जिला झाबुआ एवं उसकी समस्त तहसीलों में 14 दिसंबर 2024 को इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण राजीनामे व सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ की अध्यक्ष श्रीमती विधि सक्सेना प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में अधिवक्तागण, बीमा कंपनी, बैंक, नगर पालिका, विद्युत वितरण कंपनी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ प्रीसिटिंग बैठक आयोजित की जावेंगी। विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से भी लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों को शामिल होने की सलाह दी जा रही है और लोक अदालत के लाभ बताए जा रहे हैं।
वर्ष की इस अंतिम नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस केस, परिवार न्यायालय के नियमित मामलों और प्रीलिटिगेशन मामलों के अंतर्गत बैंक ऋण वसूली प्रकरण, विद्युत नगर पालिका के वसूली प्रकरण व चेक बाउंस आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस बार नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ता प्रतितोष प्राधिकरण के मामलों को भी शामिल किया गया है अतः उपभोक्ता मामलों से संबंधित समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण भी नेशनल लोक अदालत में किया जावेगा।