आज दिनांक 23.12.2024 को आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मठमठ के द्वारा एक आवेदन नायब तहसीलदार उप तहसील सारंगी को प्रस्तुत किया गया जिसमें निवेदन किया गया था की ग्राम मठमठ में भूमि सर्वे नंबर 993 की भूमि न्यायालय कलेक्टर महोदय झाबुआ के प्रकरण क्रमांक/ 09 /अ-19(अ)/ 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30.01. 2024 के अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मठमठ को 100 × 100 = 10000 वर्ग फीट भू-खंड उक्त संस्था को गोदाम निर्माण हेतु आवंटित की गई थी जो वर्तमान में सर्वे नंबर 993/2 रकबा 0.09 हेक्टर की भूमि राजस्व अभिलेख में आदिम जाति सेवा मर्यादित संस्थान मठ मठ के नाम से दर्ज है। 2014 से उक्त भूमि पर संस्था द्वारा तार फेंसिंग कराई गई थी ।
Reअब वर्तमान में उक्त भूमि पर उक्त संस्था द्वारा गोदाम निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ किया गया था परंतु दिनांक 22 .12.2024 को ग्राम मठ मठ के देवा , रमेश पिता कैलाश भूरिया एवं उनके परिवार द्वारा उक्त भूमि पर गोदाम निर्माण कार्य नहीं करने दिया जाकर विवाद किया जा रहा है।
उक्त आवेदन के संबंध में नायब तहसीलदार उप तहसील सारंगी और चौकी प्रभारी सारंगी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और अनावेदक देवा, रमेश पिता केशा भूरिया निवासी मठ मठ और उनके परिवारों को समझाइश दी गई की उक्त भूमि पर आप लोग गोदाम निर्माण होने दीजिए, उसमें बाधा मत डालिए। यह सरकारी काम है और आप लोगों और आपके गांव के लिए ही बनाया जा रहा है । यह भूमि आदिम जाति संस्था मत को आवंटित हो गई है । इसी दरमियान मौके पर उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति मानसिंह गरवाल द्वारा शराब पीकर अनावश्यक रूप से ऊलजुलुल बातें कर रहा था जिस पर चौकी प्रभारी सारंगी द्वारा उनको बोला गया कि भाई आप शराब पी के आए हो आप थोड़ा सा दूर रहे परंतु वह फिर भी नहीं माना और ऊलजुलाल बातें किए जा रहा था फिर चौकी प्रभारी सारंगी द्वारा उक्त व्यक्ति को लोगों के बीच से बाहर किया गया ताकि शांति से बातचीत हो सके ।चौकी प्रभारी सारंगी द्वारा उक्त व्यक्ति के साथ कोई मारपीट, धक्का मुक्की या इस प्रकार का कोई दूरव्यवहार नहीं किया गया है।
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