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प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित* झाबुआ 26 जून, 2024। प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग श्री निकुंज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बुधवार 26 जून को दोपहर 12 बजे पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई। जिसमें राजस्व वसूली किक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। राजस्व वसूली में झाबुआ जिला टॉप 5 में शामिल है।

अरुण ओहारी की रिपोर्ट डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के बारे में बताया गया। स्थानीय युवा द्वारा 45 दिवस में सर्वे किया जाएगा, सेव हेतु मोबाइल एप बनाया गया है। पार्सल जियों फेंस से खेत में उपस्थिति अनिवार्य होगी, प्रत्येक फसल का फोटो अनिवार्य किया गया है, आधुनिक तकनीक से फोटो की तुलना की जाएगी, इसके तहत 1 अगस्त से 15 सितम्बर तक फसलों का सर्वे किया जायेगा। आर. सी. एम. एस. पोर्टल में नामांतरण, बटवारा तथा सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा की गई। अविवादित नामांतरण में जिले की स्थिति अच्छी रही साइबर तहसील अंतर्गत पटवारी को 10 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पटवारी द्वारा 10 दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उन्हें निलंबित किये जाने के निर्देश दिए गए। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला श्री तरुण जैन द्वारा ग्राम खवासा के पटवारी श्री मनोहर डांगी को सायबर तहसील अंतर्गत नामांतरण प्रकरण की रिपोर्ट 10 दिवस में प्रस्तुत ना करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल निलंबित किया गया। मुख्य सचिव द्वारा स्वामित्व योजना, पीएम किसान, आधार पर बैंक खाता लिंकिंग एवं ई-केवाईसी की समीक्षा की गई। अनेबल में झाबुआ जिला पीएम किसान, बैंक अकाउंट, आधार लिंकिंग, डीबीटी टॉप 5 में शामिल है।

सीएम हेल्पलाइन पर जिलेवार एवं तुलनात्मक ग्रेडिंग की समीक्षा की गई। 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से समयसीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए एवं अधिक से अधिक शिकायतों को संतुष्टिपुर्वक बंद करने के निर्देश दिए। एल 3 एवं एल 4 पर लंबित शिकायतों को फ़ोर्स क्लोज ना करे। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की सतत माँनिटरिंग करे। न्यायालीन प्रकरणों के जवाब उच्च न्यायलय को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। लंबित विधानसभा आश्वासन विभागीय परिसंपत्तियों के अनुरक्षण कार्यों की भौतिक एव वित्तीय प्रगति व भू अर्जन प्रकरणों को समीक्षा की गई। मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए अर्जित भूमियों का विशेष अभियान चलाकर भू-अभिलेख में प्रविष्ट किए जाने के निर्देश दिए। 30 जून तक वर्ष 2000 के पूर्व के भू-अर्जन के मामलों में पृविष्टि अद्यतन की जाये। दिए गए प्रारूप परिशिष्ट एक में प्रमाण पत्र प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से जुलाई 2024 तक प्रेषित किया जाये। उक्त प्रमाण पत्र को पत्र में अंकित गूगल शीट https://tinyurl.com/m2khd4ar की लिंक में भी अद्यतन किया जाये। विगत दो वर्ष से अधिक समय से उत्पादन नहीं करने वाली खनिज खदानों को बंद करने के प्रस्ताव भेजे जाने के निर्देश दिए। पानी के अंदर माइनिंग नहीं करने के निर्देश दिए। कही पर भी माइनिंग की अवैध वसूली ना हो। कही पर भी रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण ना हो। इस दौरान जिले से कलेक्टर नेहा मीना और राजस्व विभाग एवं माइनिंग अधिकारी उपस्थित रहे।

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