ई-उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन फसल का पंजीयन दिनांक 25 सितम्बर 2024 से 20 अक्टूम्बर 2024 तक किया जायेगा”*
*“किसान भाई स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे”*
झाबुआ 25 सितम्बर 2024। ई-उपार्जन पोर्टल पर सोयाबीन फसल का पंजीयन कराने हेतु कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार उपसंचालक कृषि एन एस रावत द्वारा जिले के किसान भाईयों से अपील कि है वे अपने नजदीकी पंजीयन हेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सोयाबीन के ई-उपार्जन पोर्टल पर खरीफ 2024 में सोयाबीन फसल का पंजीयन दिनांक 25 सितम्बर 2024 से 20 अक्टूम्बर 2024 तक करवाकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेवें।
किसान भाईयो के लिए पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है, किसान भाई स्वयं के मोबाइल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। सोयाबीन फसल का पंजीयन ग्राम पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर, जनपद पंचायत में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्रों पर तथा सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन सस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर एवं एम.पी. किसान एप आदि पर पंजीयन की निः शुल्क व्यवस्था है।
*पंजीयन*
किसान सोयाबीन फसल का पंजीयन जिले के निर्धारित 19 पंजीयन केन्द्रों पर कार्यालयीन समय में ई- उपार्जन पोर्टल पर निःशुल्क पंजीयन करवा सकते है।
किसान को पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप (जिनको देखकर पंजीयन किया जा सके) पंजीयन केन्द्र पर लाना होगे । जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान द्वारा आधार लिंक बैंक खाते उपलब्ध कराया जावेगा । ई-उपार्जन पोर्टल पर उनका डाटाबेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे किसानों को समिति स्तर पर पंजीयन हेतु आधार नंबर, आधार लिंक बैंक खाते, मोबाइल नंबर एवं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन केन्द्र पर उपलब्ध कराना होगा। समग्र आईडी आधार आवेदन पंजीयन पावती क्रमांक के आधार पर भी किसान का पंजीयन किया जा सकता है। किसानों को भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाना है। इस कारण किसान पंजीयन में केवल राष्ट्रीयकृत एवं जिला केन्द्रीय बैंक की शाखाओं के एकल खाते ही मान्य होंगे। जन-धन, ऋण, नाबालिग, बन्द एवं अस्थायी रूप से रोके गए खाते (विगत 6 माह से क्रियाशील नहीं हों) आदि पंजीयन में मान्य नहीं होगे। किसान द्वारा बोई गई फसल की किस्म, रकबा तथा विक्रय योग्य मात्रा की जानकारी भी प्राप्त कर आवेदन में दर्ज की जाए। किसान का नाम, बैंक खाता, मोबाईल नंबर की जानकारी विगत वर्ष के ई-उपार्जन पर किए गए किसान पंजीयन डाटाबेस से तथा भूमि का रकबा एवं बोई गई फसल/फसल की किस्म विवरण गिरदावरी से लिया जाएगा।
गिरदावरी किसान एप को एन्ड्रायड बेस्ड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। एप डाउनलोड होने के उपरांत किसान पंजीयन हेतु सर्वप्रथम ग्राम एवं खसरा का चयन करना होगा, जिसमें आधार से लिंक खसरे को ही पंजीयन में जोड़ा जा सकेगा। खसरे में उल्लेखित रकबा, फसल एवं फसल की किस्म से सहमत होने पर किसान के आधार नंबर से आधारित सत्यापन किया जाएगा तथा किसान का मोबाईल नंबर, आधार नंबर एवं बैंक खाता नंबर की प्रविष्टि की जाएगी। गिरदावरी किसान एप से पंजीयन के समय किसान की बैंक की पास बुक (प्रथम पृष्ट जिसमें बैंक खाते का विवरण हो) को स्कैन कर अपलोड करना होगा। पंजीयन हेतु कृषकों को खसरा अथवा वन अधिकार पट्टे इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज साक्ष्य की स्वप्रमाणित छायाप्रति/फोटोकापी की आवश्यकता है। पृथक से राजस्व विभाग के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है । सिकमीधारी कृषक एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल समिति स्तर पर होगी उपलब्ध होगी। वनाधिकारी पट्टाधारी/सिकमीदार किसानों को वन पट्टा एवं सिकमी अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराना होगी। पंजीयन हेतु कृषक का एक ही बैंक खाता पर्याप्त है, दूसरे बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है।
यदि कोई कृषक निर्धारित अन्तिम दिनांक 20 अक्टूम्बर 2024 तक पंजीयन नहीं करवाऐंगें तो शासन की उपार्जन व अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेंगे। कृषक बंधुओं से आग्रह है कि कृषक अपने पंजीयन हेतु वांछित समस्त दस्तावेजों तथा अपने मोबाईल के साथ पंजीयन केन्द्र आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था- रानापुर, रजला, पारा, कालीदेवी, उमरकोट, झाबुआ, कल्याणपुरा, पेटलावद, रायपुरिया, बामनिया, झकनावदा, सारंगी, करवड़, नौगावा, मठमठ और बोलासा तथा सहकारी विपणन संस्था मर्या. मेघनगर, थांदला, पेटलावद जिला झाबुआ पर तत्काल पहुचकर पंजीयन करावें। पंजीयन हेतु जिले में निर्धारित 19 पंजीयन केन्द्रों में सम्पर्क कर पंजीयन करवा सकते है।
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