झाबुआ
*जिले में आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया गया*
झाबुआ 10 अक्टूबर, 2024। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ के आदेशानुसार आगामी दीपावली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुक्रम में जिले में आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को एतद् द्वारा अधिकृत किया जाता हैं। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत शासन निर्देशानुसार पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करते हुए विस्फोटक नियम 2008 के नियम 83 एवं 84 के तहत् एवं केन्द्र सरकार की अधिसूचना के अधीन अनुज्ञप्ति जारी कर की गई कार्यवाही से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ को अवगत कराये। उक्त तत्काल प्रभावशील होगा।